मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट नाराज
प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया। प्रधान न्यायाधीश ने शाह के वकील से कहा कि आप किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान लेते हुए कर्नल कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसी फैसले के खिलाफ विजय शाह ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मीडिया से साझा करने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में विजय शाह के खिलाफ बुधवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई।
edited by : Nrapendra Gupta